रूस-यूक्रेन नरसंहार मामले में मुकदमा चलाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। यूक्रेन ने रूस पर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, वहीं रूस का कहना है कि उसने नरसंहार को रोकने के लिए यूक्रेन पर आक्रमण किया। मास्को ने जजों से आग्रह किया कि कीव की कानूनी दलीलें त्रुटिपूर्ण हैं इसलिए मामले को खारिज कर देना चाहिए।
यूक्रेन ने 24 फरवरी, 2022 को रूस के हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कीव का कहना है कि रूस यह कहकर 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है पूर्वी यूक्रेन में रूसी बोलने वालों के कथित नरसंहार को रोकने के लिए यूक्रेन पर आक्रमण उचित था।