महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए दिसंबर 2025 में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का फैसला किया है। यह कानून विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने विधान परिषद में बताया कि यह कानून देश के अन्य 10 राज्यों के मुकाबले अधिक सख्त होगा। पुलिस महानिदेशक की अगुवाई में गठित कमेटी द्वारा कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है।
यह कानून महाराष्ट्र को देश का 11वां ऐसा राज्य बना देगा जहां धर्मांतरण पर कानूनी प्रावधान लागू होंगे।
शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंदे द्वारा उठाए गए मुद्दों—जैसे सांगली में एक महिला की आत्महत्या और पुणे में धर्मांतरण को लेकर पारिवारिक विवाद—ने सरकार को त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी हाल ही में विधानसभा में कानून को और अधिक सख्त बनाने की बात कही थी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है।