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मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, AIADMK के छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के स्पीकर के आदेश पर मुहर

चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें AIADMK के छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस्तीफे स्वीकार करने का निर्णय संवैधानिक रूप से वैध है। हालांकि, विधायकों के खिलाफ दलबदल के आरोपों पर अयोग्यता की कार्यवाही जारी रहेगी।

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने AIADMK के व्हिप एग्री एस.एस. कृष्णमूर्ति समेत अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि विधायकों के इस्तीफे बिना उचित जांच के स्वीकार किए गए।

जिन छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए गए, उनमें मरगथम कुमारवेल, पी. सत्यभामा, इसक्की सुब्बैया, जयकुमार, एम.आर. विजयभास्कर और सी. विजयभास्कर शामिल हैं। ये सभी बाद में अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) में शामिल हो गए थे।

पार्टी व्हिप के उल्लंघन का आरोप

इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिका दायर की गई थी। आरोप है कि इन्होंने AIADMK के पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री विजय की सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस्तीफे स्वीकार करने की प्रक्रिया और उसके समय पर भी सवाल उठाए थे।

वहीं, विधायकों की ओर से दलील दी गई कि इस्तीफा देना और किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से भी कहा गया कि यदि विधायक स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं, तो उसे स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है।

अयोग्यता की कार्यवाही पर नजर

अदालत के फैसले से इस्तीफे स्वीकार करने के विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार को कानूनी समर्थन मिला है। हालांकि, विधायकों के खिलाफ दलबदल से संबंधित मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में अयोग्यता की कार्यवाही का परिणाम आगे की राजनीतिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

इस मामले में दो पूर्व विधायक मरगथम कुमारवेल और पी. सत्यभामा अपने-अपने क्षेत्रों में TVK के उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव जीत चुके हैं।

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