Wednesday, February 11, 2026

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मंदिर परिसर से 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील पर रोक

चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। डीजीपी अभिनव कुमार ने संबंधित जिला पुलिस प्रभारियों को आदेश जारी किए हैं। उल्लंघन पर नियमानुसार पुलिस एक्ट और जरूरत पड़ने पर आईपीसी की धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। यहां कोई किसी धर्म और समूह के बीच शत्रुता फैलाने का काम करता है तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन दिनों चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास वीडियोग्राफी और रील बनाने वालों के कारण अव्यवस्थाएं भी बन रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने मंदिर परिसर की निश्चित परिधि में रील और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। शनिवार को डीजीपी ने सभी एसपी और एसएसपी को आदेश जारी किए हैं।

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