अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने अस्थायी अंतिम नियम (टीएफआर) की घोषणा की है। इसमें कार्य परमिट के लिए आप्रवासियों की पात्रता का विस्तार किया गया है। इसके तहत कुछ रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (ईएडी) के लिए स्वचालित 180 दिन की अवधि 540 दिनों तक बढ़ा दी गई है। यानी अमेरिका में रहने की अवधि बढ़ जाएगी, जिसका सर्वाधिक लाभ भारतीयों को मिलना तय है। इस कार्रवाई के तहत गत 12 महीनों में ईएडी प्रसंस्करण अवधि काफी कम कर दी गई है। बृस्पतिवार देर शाम घोषित ये अस्थायी उपाय, पहले से ही कार्य-अधिकृत गैर-नागरिकों को उनके लंबित ईएडी नवीनीकरण आवेदनों पर निर्णय लेने की प्रतीक्षा के वक्त, उनके रोजगार प्राधिकरण और दस्तावेजीकरण में चूक से रोकेंगे। इससे अमेरिकी नियोक्ताओं के लिए संचालन की निरंतरता भी सुव्यवस्थित हो सकेगी। यह बाइडन प्रशासन द्वारा कार्य-अधिकृत व्यक्तियों को कार्यबल में शामिल करने के लिए नवीनतम कदम है। यह ऐतिहासिक घोषणा, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई प्रवासियों को लाभ पहुंचाने वाली होगी। यह व्हाइट हाउस एशियन अमेरिकन एंड नेटिव हवाईयन पैसिफिक आइलैंडर (एएएनएचपीआई) आयोग में राष्ट्रपति बाइडन के सलाहकार अजय भुटोरिया द्वारा की गई एक सिफारिश का क्रियान्वयन है।