Friday, October 24, 2025

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न्यूयॉर्क नागरिक धोखाधड़ी मामले में ट्रंप ने की 454 मिलियन डॉलर के फैसले के खिलाफ अपील

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 454 मिलियन के नागरिक धोखाधड़ी के मामले में अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है। न्यूयॉर्क की अदालत ने फरवरी में उन्हें 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया था, जोकि अब बढ़कर 454 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अदालत ने ट्रंप के साथ-साथ उनके बेटों को भी सजा सुनाई थी और उन पर भी जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इतने बड़े जुर्माने के कारण ट्रंप की वित्तीय स्थिति पर फर्क पड़ सकता है।

पूर्व राष्ट्रपति के वकीलों ने सोमवार को नोटिस दायर कर राज्य की मध्य-स्तरीय अपील अदालत से अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के मुकदमे में न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन के 16 फरवरी के फैसले को पलटने को कहा है। ट्रम्प के वकीलों ने अदालत के कागजात में लिखा है कि वे अपील अदालत से यह तय करें कि क्या एंगोरॉन ने कानून और/या तथ्य की त्रुटियां की हैं। साथ ही क्या उन्होंने अपने विवेक का दुरुपयोग किया है। एंगोरोन ने ट्रम्प को जुर्माने के रूप में 355 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन ब्याज के साथ अब कुल देय राशि लगभग 454 मिलियन हो गई है। जब तक वह भुगतान नहीं करेगा, तब तक कुल राशि लगभग 112,000 प्रति दिन बढ़ जाएगी।

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