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दिल्ली दंगे मामला: उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई टाली

नई दिल्ली। 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपित उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
लंबित है जमानत की लड़ाई
दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा पिछले कई वर्षों से जेल में बंद हैं। उन्होंने अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी। लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को आगे की तारीख पर सूचीबद्ध करते हुए फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया।
क्या कहा अदालत ने

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता और लंबित याचिकाओं की संख्या का हवाला देते हुए कहा कि जमानत पर विस्तृत सुनवाई अब 19 सितंबर को की जाएगी। तब तक याचिकाकर्ताओं को इंतजार करना होगा।
विशेष प्रावधानों के तहत मामला
उमर खालिद और अन्य आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम – UAPA के तहत भी मामला दर्ज है। यही वजह है कि उनकी जमानत याचिकाओं पर अदालत पहले दिन से ही सख्त रुख अपनाए हुए है।
परिवार और समर्थकों में निराशा
सुनवाई टलने के बाद आरोपितों के परिजनों और समर्थकों ने निराशा जताई है। उनका कहना है कि लंबे समय से जेल में बंद उनके प्रियजनों को न्याय मिलने में लगातार देरी हो रही है।
आगे की राह
अब सभी की नजरें 19 सितंबर पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट मामले में अगली सुनवाई करेगा। तब यह स्पष्ट होगा कि क्या तीनों आरोपितों को जमानत पर राहत मिल पाएगी या उन्हें जेल में और समय बिताना पड़ेगा।

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