डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्रपति के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल पर विचार करने की बात की। राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ मुलाकात से पहले वाशिंगटन डीसी के एक होटल में ट्रंप ने यह बयान दिया, जिस पर उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की। विवादित बयान देने के शौकीन ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए साथी रिपब्लिकन के सामने अपने भाषण के दौरान कहा, ‘मुझे संदेह है कि मैं तब तक दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब तक आप यह नहीं कहते, वह अच्छे हैं, हमें कुछ और सोचना है।’ हालांकि, अमेरिकी संविधान के मुताबिक, कोई भी राष्ट्रपति तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। संविधान का 22वां संशोधन यही कहता है कि एक राष्ट्रपति केवल दो कार्यकाल तक ही पद पर रह सकता है। इसलिए, अगर ट्रंप तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की सोचते हैं, तो पहले उन्हें इस संशोधन को रद्द करना होगा।
संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन होता है। इसके लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस और राज्य विधानमंडलों से भारी समर्थन की जरूरत होती है, जो कि ट्रंप के लिए हासिल करना मुश्किल होगा। एक विशेषज्ञ का कहना है कि ट्रंप के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ना असंभव है, क्योंकि संविधान में यह स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 22वें संविधान संशोधन के तहत, यदि कोई राष्ट्रपति दो बार चुनाव जीत चुका है, तो वह तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यह संशोधन 1951 में लागू हुआ था, जब राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने चार बार राष्ट्रपति पद संभाला था। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति पद सीमित समय तक होना चाहिए, और सभी राष्ट्रपति को दो कार्यकालों तक ही सेवा देने की अनुमति दी गई।