देहरादून। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाए रखने और जनता को मिलने वाली मूलभूत सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अब आगामी छह महीने तक पूर्ण पाबंदी लागू रहेगी। इस संबंध में बुधवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बिजली, पेयजल, राजस्व और सुरक्षा समेत सभी आवश्यक सेवाओं में कार्यरत सरकारी कर्मचारी, निगम, प्राधिकरण और स्वायत्त संस्थानों में नियुक्त कर्मचारी किसी भी प्रकार की हड़ताल, कार्य बहिष्कार या सामूहिक अवकाश आंदोलन नहीं कर सकेंगे। यदि किसी कर्मचारी संगठन द्वारा हड़ताल या आंदोलन की घोषणा की जाती है तो उसे अवैध माना जाएगा।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता को आवश्यक सेवाओं में कोई व्यवधान न आए, क्योंकि कई बार कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों, छात्रों और आम जनता को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के वैध मांगों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन जनहित सर्वोपरि है।
प्रवक्ता के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, हड़ताल में शामिल अवधि को अवकाश के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा और वह अवधि वेतनहीन रहेगी।
गौरतलब है कि पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर समय-समय पर रोक लगाई जाती रही है। इस बार स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि छह माह की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के आंदोलन की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कि कर्मचारी संगठन भी इस निर्णय का सम्मान करते हुए जनहित में सहयोग करेंगे।





