भारत ने सजायाफ्ता लोगों के स्थानांतरण के लिए 31 देशों से द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके आधार पर विदेश में बंद भारतीय कैदियों को उनकी सजा की शेष अवधि पूरी करने के लिए भारत स्थानांतरित किया जा सकता है। विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।बता दें कि भारत ने जिन देशों के साथ समझौता किया उनमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, एस्टोनिया, फ्रांस, ईरान, इस्राइल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और वियतनाम शामिल हैं।वहीं उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार ने विदेश की जेलों में बंद भारतीयों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए कोई मजबूत तंत्र स्थापित किया है, ताकि वे देश में अपनी शेष सजा पूरी कर सकें। सिंह ने कहा, सरकार विदेशी जेलों में बंद भारतीयों सहित अन्य भारतीयों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है।एक अलग प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि 2019 से 2024 तक व्यक्तियों विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सिंह के साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2019 में विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 2.69 करोड़ थी, जबकि 2024 (8 दिसंबर तक) में यह आंकड़ा 2,91,38,915 हो गया।