Tuesday, February 17, 2026

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उत्तराखंड में सड़कों की खुदाई के लिए केवल दो माह की मिलेगी अनुमति, नई नीति का मसौदा तैयार

उत्तराखंड में अब बिजली, पानी, सीवर और टेलीकॉम जैसी आधारभूत सुविधाओं के कार्यों के लिए सड़कों की खुदाई केवल वर्ष में दो माह तक ही की जा सकेगी। लोक निर्माण विभाग (PWD) पहली बार इस दिशा में नीति तैयार कर रहा है, जिसका मसौदा बन चुका है और जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
राज्य में अक्सर देखा गया है कि नई बनी सड़कों को अन्य विभाग अपने कार्यों के लिए जल्द ही खोद देते हैं, जिससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि विभाग को आर्थिक नुकसान और नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। देहरादून समेत कई शहरों में ऐसे उदाहरण बार-बार सामने आते हैं।

इस नई नीति के लागू होने के बाद:
• सड़क खुदाई के लिए हर वर्ष केवल दो माह की अवधि निर्धारित होगी।
• विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, सभी विभागों को केवल इसी अवधि में खुदाई की अनुमति होगी।
• खुदाई के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी तय होगी।
• तय समय में कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा।
• नियम उल्लंघन पर संबंधित विभागों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज पांडेय के अनुसार, यह नीति राज्य में सड़कों की गुणवत्ता और दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम होगी।

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