उत्तराखंड में शराब उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर से एक और महंगा झटका लगने वाला है। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी आबकारी नीति में बड़ा संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) को फिर से लागू करने का फैसला किया है। इस बदलाव के लागू होते ही प्रदेश में शराब की कीमतें प्रति बोतल 40 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बढ़ जाएंगी।
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि सरकार ने नए संशोधन के क्रम में आदेश जारी कर दिए हैं और इसे पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए विभाग को एक निश्चित टाइम-लाइन दी गई है। विभाग ने व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने हेतु एक सप्ताह का समय मांगा था, जिसके आधार पर 15 दिसंबर तक की अवधि तय की गई है। इसी दौरान सभी दुकानों पर नई दरें लागू कर दी जाएंगी।
गौरतलब है कि आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 की प्रारंभिक नीति तैयार करते समय एक्साइज ड्यूटी पर लगाए जाने वाले वैट को हटाने का निर्णय लिया था। उस समय विभाग का तर्क था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लागू होता है, इसलिए प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया था। हालांकि, राज्य के वित्त विभाग ने इस निर्णय पर कड़ा ऐतराज जताया। वित्त विभाग की आपत्ति को देखते हुए अब एक्साइज ड्यूटी पर वैट को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नई दरों के प्रभाव से सबसे अधिक असर कंट्री मेड अंग्रेजी शराब पर पड़ेगा। इसके पव्वे पर 10 रुपये और बोतल पर 40 रुपये तक कीमत बढ़ जाएगी। वहीं विदेश से आयातित प्रीमियम अंग्रेजी शराब की बोतलों पर 100 रुपये तक अतिरिक्त बोझ उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में शराब की कीमतें पहले से ही पड़ोसी राज्यों—हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश—की तुलना में अधिक हैं। ऐसे में वैट की पुनः वापसी से उपभोक्ताओं पर खर्च का दबाव और बढ़ने की संभावना है, जबकि सरकार का मानना है कि इससे राज्य के राजस्व संग्रह में बड़ी वृद्धि होगी और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।





