शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि तदर्थ नियुक्ति नहीं दी जाएगी। निजी स्रोतों से लगे पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने की व्यवस्था नहीं है। नेगी का प्रश्न था कि इन विद्यालयों में 10 हजार रुपये नियत मानदेय पर पीटीए शिक्षकों की तैनाती की गई है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों की तैनाती पर शिक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित व्यवस्था को मान्यता दी है:
- उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा संशोधन अधिनियम 2016: इस अधिनियम के तहत, निजी स्रोतों से सेवायोजित पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी गई है। यह व्यवस्था 18 अक्तूबर 2011 तक के पीटीए शिक्षकों के लिए लागू है।
इस विधान के तहत, अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति को नए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं किया जा सकता, बल्कि यह निजी स्रोतों के माध्यम से की जाती है। तदर्थ नियुक्ति का उद्देश्य पदों को भरना और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के संख्या को बढ़ाना है।