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US अदालत का ट्रंप को झटका, एलियन एनिमीज एक्ट लागू करने से रोका

वॉशिंगटन।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संघीय अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 1798 में लागू किया गया ‘एलियन एनिमीज एक्ट’ आधुनिक परिस्थितियों में मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि “ऐसे लोगों पर यह कानून लागू नहीं किया जा सकता, जिन पर दुश्मन देश से जुड़े होने का ठोस सबूत न हो।”

ट्रंप की योजना पर रोक

ट्रंप प्रशासन की ओर से हाल ही में यह दलील दी गई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस पुराने कानून का इस्तेमाल कर अमेरिका में रह रहे कुछ समुदायों और विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून का इस्तेमाल कर सरकार विदेशी नागरिकों को हिरासत में ले सकती है या देश से बाहर भेज सकती है। लेकिन अदालत ने ट्रंप के इस तर्क को खारिज कर दिया।

अदालत की सख्त टिप्पणी

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी सरकार को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जाकर मनमाना निर्णय लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। “कानून को लागू करने की सीमा है और इसे केवल उन परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को वास्तविक खतरा साबित हो।”

क्या है एलियन एनिमीज एक्ट?

1798 में अमेरिकी कांग्रेस ने यह कानून पारित किया था, जिसके तहत युद्ध या तनाव की स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था कि वह दुश्मन देश के नागरिकों को हिरासत में ले सके या उन्हें देश से बाहर कर सके। यह कानून अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद की अस्थिर परिस्थितियों में बनाया गया था। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि 21वीं सदी में इस कानून का व्यापक या भेदभावपूर्ण इस्तेमाल नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन माना जाएगा।

कानूनी और राजनीतिक असर

अदालत के इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ी कानूनी हार माना जा रहा है, क्योंकि वे एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और आव्रजन नीति को कड़ा करने की बातें कर रहे हैं। वहीं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला अमेरिका में लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करेगा।

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