आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के मामले से जुड़े उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। मामला उत्तराखंड केंद्र सरकार में संजीव चतुर्वेदी की प्रतिनियुक्ति विवाद से जुड़ा है। उन्होंने पूर्व में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद संजीव चतुर्वेदी ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई को उत्तराखंड हाईकोर्ट से दिल्ली की कैट बेंच में स्थानांतरित करने की याचिका दायर की थी, जबकि संजीव चतुर्वेदी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से ही मामले का निपटारा करने के निर्देश मांगे थे। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद संजीव चतुर्वेदी के मामलों को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के समक्ष सूचीबद्ध न करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी विभिन्न न्यायालयों के नौ न्यायाधीशों ने संजीव चतुर्वेदी के मामलों की सुनवाई से अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया था।