सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई को राहत मिली है। अदालत ने हेट स्पीच मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर रोक जारी रहने का आदेश दिया है। दरअसल, अन्नामलाई पर आरोप है कि अक्तूबर 2022 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में ईसाइयों के खिलाफ कथित रूप से घृणास्पद भाषण दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रतिवादी के जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगने के अनुरोध पर मामले को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। हेट स्पीच मामले को रद्द करने की याचिका के अन्नामलाई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। पीठ ने शिकायतकर्ता से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। साथ ही नौ सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले को फिर से सूचीबद्ध करने की बात कही। इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने कहा कि यह निजी शिकायत है और राज्य सरकार को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है।