Top 5 This Week

Related Posts

SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने मांगी स्वतंत्र जांच

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची के अनुसार, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ करेगी।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने याचिका में मांग की है कि SIR के दौरान मतदाता सूची में किए गए बदलावों और हटाए गए नामों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित की जाए। इस समिति में तकनीकी विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची से किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए नहीं हटाया जाना चाहिए।

SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग

याचिका में मामले का अंतिम निर्णय आने तक देश के विभिन्न राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध भी किया गया है। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में किए गए बदलावों से संबंधित दस्तावेज, निर्णय प्रक्रिया के रिकॉर्ड और अन्य जानकारियां सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

विपक्षी नेताओं ने बूथवार हटाए गए मतदाताओं की सूची, नाम हटाने के कारण और संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि इससे मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

कई विपक्षी नेता याचिका में शामिल

राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय और अन्य विपक्षी नेता भी याचिका में याचिकाकर्ता हैं।

याचिका में निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित संबंधित चुनाव आयुक्तों को पक्षकार बनाया गया है।

अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत स्वतंत्र जांच, मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा और SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांगों पर क्या रुख अपनाती है।

Popular Articles