उत्तराखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश, नए शहरों के निर्माण और योजनाबद्ध शहरी विस्तार को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण का नया और महत्त्वपूर्ण सूत्र तैयार किया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती मॉडल से प्रेरित इस नई नीति में भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान है, ताकि भूमि स्वामियों के हितों की पूरी सुरक्षा की जा सके।
प्रमुख सचिव आवास मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि नई लैंड पूलिंग स्कीम के तहत भूमि मालिकों से कृषि अथवा अविकसित भूमि ली जाएगी। बदले में सरकार उन्हें 24 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि उपलब्ध कराएगी। यदि कोई भूमि स्वामी विकसित वाणिज्यिक भूमि लेना चाहता है, तो उसे उसकी सरेंडर की गई भूमि का सात प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
जो भू-स्वामी वाणिज्यिक भूमि नहीं लेना चाहते, उन्हें इसके बजाय 14 प्रतिशत अतिरिक्त आवासीय भूमि मिलेगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कारणवश प्राधिकरण भू-स्वामी को विकसित प्लॉट देने में असमर्थ रहता है, तो उसे मुआवज़े के रूप में आवासीय प्लॉट के लिए सर्किल रेट का दोगुना और वाणिज्यिक प्लॉट के लिए सर्किल रेट का तीन गुना भुगतान किया जाएगा।





