प्रदेश में दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने पर अब कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव संबंधी नियमों के तहत दो अलग-अलग स्थानों पर एसआईआर (SIR) फॉर्म भरना दंडनीय अपराध है, और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य में ऐसे कई मतदाता पाए गए हैं जिनके वोट गांव और शहर, दोनों जगह दर्ज हैं। चुनाव आयोग ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी प्रभावित करता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नागरिक का नाम केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग रोजगार, पढ़ाई या अन्य कारणों से शहर में रहने लगते हैं, लेकिन अपना नाम मूल गांव की मतदाता सूची से कटवाते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अनजाने में भी दो एसआईआर फॉर्म भरकर वे दोहरी पंजीकृत श्रेणी में आ जाते हैं। यह स्थिति कानूनी रूप से गलत है और जांच में पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान भी है।
चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतदाता अपने रिकॉर्ड की जांच करें और यदि उनका नाम दो जगह दर्ज है तो तुरंत एक स्थान से हटाने के लिए आवेदन करें। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, ताकि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय रह सकें।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सत्यापन और नियमित मतदाता सूची अपडेट से यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। हालांकि, इसके लिए नागरिकों को भी जागरूक और जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है।





