Tuesday, December 2, 2025

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पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को बड़ी राहत, पॉक्सो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो (POCSO) मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह रोक तब लगाई जब पूर्व मुख्यमंत्री ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को पूरी तरह से मनगढ़ंत और राजनीतिक प्रेरित बताते हुए उनके खिलाफ शुरू हुए ट्रायल को चुनौती दी।

येदियुरप्पा के खिलाफ यह मामला वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था, जिसमें एक 17 वर्षीय युवती ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी, जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका दायर करते हुए कहा कि आरोप निराधार हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से गढ़े गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में प्रस्तुत तथ्यों और रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाते हुए कर्नाटक सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

येदियुरप्पा के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। वहीं, राजनीतिक हलकों में इस निर्णय को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि आरोप गंभीर हैं और पीड़िता को न्याय दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि सत्ताधारी दल इसे पूर्व सीएम के लिए राहत भरा निर्णय बता रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के फैसले के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी, जिसमें अदालत पक्षों की दलीलें सुनकर आगे की प्रक्रिया तय करेगी। इस बीच ट्रायल पर पूर्ण विराम लगा रहेगा।

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