केंद्र सरकार ने देश में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और उपयोग को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब किसी भी चिकित्सा उपकरण की खरीद, बिक्री या उपयोग के लिए भारतीय लाइसेंस अनिवार्य होगा। सरकार ने सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बिना लाइसेंस वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और चिकेंद्र सरकार ने देश में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और उपयोग को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब किसी भी चिकित्सा उपकरण की खरीद, बिक्री या उपयोग के लिए भारतीय लाइसेंस अनिवार्य होगा। सरकार ने सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बिना लाइसेंस वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। कई बार कम गुणवत्ता वाले या बिना प्रमाणन वाले उपकरण बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर जोखिम उत्पन्न होता है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने मेडिकल डिवाइस को दवा की श्रेणी में शामिल करते हुए उनके विनियमन को अनिवार्य बनाया है।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अस्पताल, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिकल स्टोर जैसे संस्थानों को उपकरण खरीदते समय लाइसेंस और प्रमाणन की जांच करनी होगी। इसके अलावा, उपकरण निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को भी अपने उत्पादों का भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) या संबंधित प्राधिकरणों से प्रमाणन कराना होगा।
सरकार ने राज्यों से अनुपालन की नियमित निगरानी करने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्रालय का कहना है कि नए नियम लागू होने से चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और मरीजों को सुरक्षित व विश्वसनीय उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे।
कित्सा उपकरणों की गुणवत्ता को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। कई बार कम गुणवत्ता वाले या बिना प्रमाणन वाले उपकरण बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर जोखिम उत्पन्न होता है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने मेडिकल डिवाइस को दवा की श्रेणी में शामिल करते हुए उनके विनियमन को अनिवार्य बनाया है।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अस्पताल, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिकल स्टोर जैसे संस्थानों को उपकरण खरीदते समय लाइसेंस और प्रमाणन की जांच करनी होगी। इसके अलावा, उपकरण निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को भी अपने उत्पादों का भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) या संबंधित प्राधिकरणों से प्रमाणन कराना होगा।
सरकार ने राज्यों से अनुपालन की नियमित निगरानी करने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्रालय का कहना है कि नए नियम लागू होने से चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और मरीजों को सुरक्षित व विश्वसनीय उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे।





