Wednesday, November 12, 2025

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उत्तराखंड: पंचायत उपचुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय, निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत उपचुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने न केवल अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी प्रक्रियाओं की रूपरेखा स्पष्ट की है, बल्कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है।
निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग खर्च सीमा तय की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम 10,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए यह सीमा 75,000 रुपये रखी गई है। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को 2 लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति दी गई है।
आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह सीमा अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। सभी प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
साथ ही, नामांकन शुल्क की राशि भी तय कर दी गई है। सामान्य वर्ग के ग्राम पंचायत सदस्य उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए 75 रुपये रखा गया है। ग्राम प्रधान पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 300 रुपये और आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी, महिला) के उम्मीदवारों को 150 रुपये का नामांकन शुल्क देना होगा।
प्रदेशभर में पंचायतों की खाली सीटों पर उपचुनाव की तिथियों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। इसके मद्देनज़र राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) और जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश साझा किए हैं। आयोग ने सभी अधिकारियों को उपचुनाव की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित खर्च सीमा से अधिक खर्च करने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, चुनाव में पारदर्शिता और आचार संहिता के पालन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

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