वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका में वर्क वीजा रखने वाले विदेशी पेशेवरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी प्रशासन ने एक नया आव्रजन नियम (Immigration Rule) लागू किया है, जिसके तहत अब वर्क वीजा के नवीकरण (Renewal) की प्रक्रिया लंबित रहने पर कोई भी विदेशी कर्मचारी अमेरिका में काम जारी नहीं रख सकेगा। यह नियम गुरुवार (30 अक्टूबर) से प्रभावी हो गया है।
अब तक लागू पुरानी व्यवस्था के तहत, वर्क वीजा की वैधता खत्म होने से पहले नवीकरण के लिए आवेदन करने पर आवेदक को 180 दिनों तक काम जारी रखने की अनुमति रहती थी। लेकिन नए नियम के बाद यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है। यानी वीजा नवीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक व्यक्ति को काम से अवकाश लेना पड़ेगा या देश छोड़ना होगा।
अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने कहा है कि यह कदम “वीजा प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन लाने” के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित वे पेशेवर होंगे जो H-1B और L-1 वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं—जिनमें भारतीय नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है।
भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा सीधा असर
विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका में कार्यरत करीब 75% H-1B वीजा धारक भारतीय मूल के हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और वित्तीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन पेशेवरों को अब वीजा नवीकरण में थोड़ी भी देरी होने पर काम रोकना पड़ सकता है, जिससे कंपनियों की उत्पादकता और कर्मचारियों की आय दोनों प्रभावित होंगी।
भारतीय आईटी कंपनियों जैसे इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा के कई कर्मचारी अमेरिका में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि यह नया नियम भारतीय कंपनियों के लिए ऑनसाइट प्रोजेक्ट्स में व्यवधान पैदा कर सकता है, क्योंकि कई कर्मचारियों के वीजा हर साल नवीनीकरण की प्रक्रिया में रहते हैं।
विरोध और आलोचना
अमेरिका के इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन और कई टेक उद्योग संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह नियम “अवास्तविक और अप्रभावी” है, क्योंकि वीजा नवीकरण प्रक्रिया पहले से ही कई महीनों तक चलती है। ऐसे में आवेदकों को काम रोकने पर मजबूर करना कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए भारी नुकसानदायक साबित होगा।
राहत की उम्मीद
हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने यह भी कहा है कि वह नवीकरण प्रक्रिया को “तेज और डिजिटल” बनाने पर काम कर रहा है, ताकि विलंब की संभावना कम हो। इसके अलावा, कुछ विशेष श्रेणियों के वीजा धारकों को अस्थायी छूट देने पर भी विचार चल रहा है।





