मद्रास हाईकोर्ट ने सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन और ए राजा को राहत दी है। हाईकोर्ट ने डीएमके नेताओं के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
वकील पी विल्सन ने बताया कि हिंदू मुन्नानी नामक संगठन ने डीएमके नेताओं के खिलाफ क्यू वारंटो याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया से करते हुए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। इसके बाद उनके खिलाफ कई एफआईआर हुईं थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि स्टालिन का बयान गलत था, लेकिन अभी तक उन्हें किसी कोर्ट ने दोषी नहीं माना है।
हाईकोर्ट ने हिंदू संगठन की याचिका खारिज कर दी और कहा कि सनातन धर्म की तुलना एचआईवी, मलेरिया और डेंगू से करना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इससे पद पर बैठे लोगों को विभाजनकारी बयान नहीं देने चाहिए।