Saturday, February 14, 2026

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उत्तराखंड : एसआईआर की तैयारी तेज, 2003 की मतदाता सूची जारी, चार श्रेणियों में बांटे गए मतदाता

देहरादून।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। साथ ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है, ताकि मतदाता अपना नाम उसमें देख सकें।
चार श्रेणियों में मतदाता

• श्रेणी-ए : वे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में है और आयु 38 वर्ष या उससे अधिक है। यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी दर्ज है, तो सत्यापन के समय केवल एब्सट्रेक्ट ही प्रस्तुत करना होगा।
• श्रेणी-बी : वे मतदाता जिनकी आयु 38 वर्ष या उससे अधिक है और नाम 2025 की सूची में है, लेकिन 2003 की सूची में नहीं है। ऐसे मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद/विधायक पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड शामिल हैं।
• श्रेणी-सी : वे मतदाता जिनका नाम 2025 की सूची में है और जिनकी आयु 20 से 37 वर्ष के बीच है।

• श्रेणी-डी : 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता। इन दोनों श्रेणियों के मतदाताओं को 11 दस्तावेजों में से अपना एक पहचान पत्र और अपने माता-पिता का एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इनमें सीपीआई (एम) से अनंत आकाश, कांग्रेस से डॉ. प्रतिमा सिंह और दिनेश सिंह, बसपा से सत्येंद्र सिंह और सतेंद्र, जबकि भाजपा से पुनीत मित्तल, संजीव विज और पंकज शर्मा उपस्थित रहे।
2003 की मतदाता सूची जारी
सीईओ कार्यालय ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की 2003 की मतदाता सूची सार्वजनिक कर दी है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपना नाम इस सूची में अवश्य देखें। यदि कोई मतदाता आयोग के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली अपील कर सकता है। वहीं, दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 30 दिन के भीतर की जा सकेगी।
बूथ स्तर पर बीएलए नियुक्ति में सुस्ती
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने जानकारी दी कि राज्य में कुल 11,733 पोलिंग बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर राजनीतिक दलों को एक-एक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करना आवश्यक है, लेकिन अब तक केवल 2,744 बीएलए ही नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द शेष बूथों पर भी बीएलए नियुक्त करें, ताकि एसआईआर प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा सके।
मतदाताओं से अनुरोध है कि वे 2003 की सूची में अपना नाम अवश्य देखें और आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार रखें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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