सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के गठबंधन के खिलाफ एक याचिका को सात मार्च को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश का विरोध किया गया है। नार्वेकर ने शिवसेना को असली शिवसेना घोषित करके जून 2022 में विधानसभा में विभाजन के बाद के शिंदे गठबंधन के खिलाफ निर्णय दिया था।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका को सुनने का निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया था कि मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी विवाद सुनवाई योग्य है।
इस याचिका के प्रमुख वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया कि इस मामले का समयबद्धता कामकाज की सूची में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने के लिए सात मार्च को सूचीबद्ध किया है।