अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुधवार को कैपिटल हिल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। शीर्ष अदालत उनकी दलीलों को सुनने पर सहमत हुआ। वहीं दूसरी ओर, इसी मामले को लेकर इलिनॉय राज्य में एक स्थानीय अदालत से उन्हें झटका लगा। अदालत ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले प्राथमिक मतदान से बाहर करने का आदेश दिया है। इससे पहले मेन और कोलाराडो राज्य भी ट्रंप को राज्य के प्राथमिक मतदान के लिए अयोग्य घोषित कर चुके हैं। इलिनॉय में 19 मार्च को प्राथमिक चुनाव होंगे। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक विद्रोह में भाग लिया था। इसलिए उन्हें राज्य के मतपत्र में रहने की अनुमति नहीं है। छह जनवरी 2021 को कैपिटल हिल की हिंसा में ट्रंप की भूमिका को लेकर उन्हें इलिनॉय में प्राथमिक चुनाव से बाहर किया गया। इलिनॉय कुक काउंटी सर्किट की न्यायाधीश ट्रेसी पोर्टर ने ट्रंप को अपील करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया। न्यायाधीश ने अपना फैसला 14वें संशोधन के एक प्रावधान के आधार पर लिया। इस संशोधन की धारा 3 व्यक्ति को सार्वजनिक पद तक पहुंचने से रोकती है। इसके तहत उन लोगों को मतदान से रोका जाता है, जो एक बार संविधान को बचाने का वचन देकर बगावत में शामिल होते हैं। इलिनॉय के निवासियों ने ट्रंप को अदालत में चुनौती दी थी। उनके वकील कैरिन लेडरर ने एक बयान में कहा, यह फैसला कानून के शासन के महत्व और अमेरिकी संविधान की पहचान को बरकरार रखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, ट्रंप की उम्मीदवारी को 36 राज्यों में चुनौती दी गई है। इससे पहले ट्रंप इसी तरह के मुकदमों को कई अन्य राज्यों में चुनौती दे चुके हैं। वकीलों का संगठन फ्री स्पीच फॉर पीपल उन्हें मिशिगन, मिनेसोटा और ओरेगन में प्राथमिक चुनाव से बाहर करने में विफल रहा।