प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम गांव स्थित ‘दादम हिल’ में 1200 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 74.65 करोड़ रुपये की संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।
यह कार्रवाई मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स (GMM), मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स (SMA), वेदपाल सिंह तंवर, रमन सोखल और अन्य के खिलाफ की गई है। ईडी ने यह जांच हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर शुरू की थी।
जांच में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, सरकारी खजाने को नुकसान और आरोपियों को भारी लाभ
ईडी की जांच में यह सामने आया कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच इन कंपनियों ने अवैज्ञानिक और अवैध खनन कर सरकार को भारी राजस्व क्षति पहुँचाई और खुद भारी लाभ कमाया।
मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स नाम की दो फर्में बनाई गईं — एक असली और एक फर्जी। फर्जी फर्म रमन सोखल व अन्य द्वारा बनाई गई थी, जो खनन विभाग की अनुमति के बिना ही खनन में लिप्त रही।
जांच में यह भी सामने आया कि इस अवैध खनन से अर्जित ‘अपराध की आय’ (Proceeds of Crime – POC) का उपयोग चल-अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया।
अब तक:
• 27.09.2024 के आदेश के तहत ₹56.97 करोड़ की संपत्ति कुर्क
• 28.07.2025 को अतिरिक्त ₹17.68 करोड़ की संपत्ति कुर्क
• कुल कुर्की: ₹74.65 करोड़
• इसके अलावा, 25.16 करोड़ की अलग संपत्तियों को भी कुर्क किया जा चुका है
ईडी ने विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष आपराधिक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। जांच अब भी जारी है ताकि शेष अवैध आय का पता लगाया जा सके और ज़ब्ती की जा सके।