Tuesday, December 23, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

अब सिएटल के संघीय जज ने राष्ट्रपति के आदेश पर लगाई रोक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो दिन में दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। एक और संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के जन्म से नागरिकता समाप्त करने के कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने उन माता-पिता के बच्चों के लिए जन्म से नागरिकता समाप्त करने का आदेश दिया है, जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। बीते 18 दिन में यह तीसरा मामला है, जब संघीय न्यायाधीश ने उनके आदेश पर रोक लगाई है।सिएटल में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनर ने बृहस्पतिवार को संविधान के साथ प्रशासन के व्यवहार की निंदा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रंप एक कार्यकारी आदेश के जरिये इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह ताजा कार्यवाही मैरीलैंड के एक संघीय न्यायाधीश द्वारा अप्रवासी अधिकार समूहों और गर्भवती महिलाओं से जुड़े एक अलग, लेकिन समान मामले में राष्ट्रव्यापी रोक जारी करने के एक दिन बाद हुई, जिनके जल्द ही पैदा होने वाले बच्चे प्रभावित हो सकते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का तर्क है कि अवैध अप्रवासियों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वे अमेरिका के ‘न्याय क्षेत्र’ में नहीं आते। सरकार का कहना है कि संविधान में ऐसा कोई ‘वरदान’ नहीं है जिससे अप्रवासियों के बच्चों को नागरिकता मिले।

इस आदेश के खिलाफ 22 राज्यों और कई मानवाधिकार संगठनों ने मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं के समूह और अप्रवासी अधिकार संगठनों ने भी इसे चुनौती दी है। अदालत में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जन्म से नागरिकता मिलना अमेरिका की लोकतांत्रिक परंपरा का एक मजबूत आधार है।

Popular Articles