एलजीबीटीक्यू छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के बाइडन सरकार के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंटकी में एक संघीय न्यायाधीश ने बाइडन के शीर्षक IX नियम को देशभर में रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि बाइडन ने राष्ट्रपति के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया।अमेरिकी जिला न्यायाधीश डैनी सी. रीव्स ने फैसले को रद्द करते हुए कहा कि यह कानूनी कमियों से दूषित था। बाइडन सरकार के इस फैसले के विरोध में रिपब्लिकन ने आपत्तियां दायर की थीं। इसके बाद 26 राज्यों में यह नियम लागू करने पर रोक लगा दी गई थी। रिपब्लिकन का तर्क था कि यह नीति ट्रांसजेंडरों को लड़कियों की एथलेटिक टीमों में खेलने की अनुमति देने के लिए एक कदम है। वहीं बाइडेन प्रशासन का कहना है कि यह नियम एथलेटिक्स पर लागू नहीं होता है।पिछले साल बाइडन सरकार द्वारा लागू किया गया यह नियम एलजीबीटीक्यू छात्रों के लिए शीर्षक IX नागरिक अधिकार सुरक्षा का विस्तार करता है। स्कूलों और कॉलेजों में यौन उत्पीड़न की परिभाषा को विस्तार करता है और पीड़ितों के लिए और सुरक्षा देता है। शीर्षक IX, 1972 में पारित, एक कानून है जो शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को रोकता है।इस फैसले के विरोध में टेनेसी, केंटकी, इंडियाना, ओहियो, वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया ने मुकदमा दायर किया था। टेनेसी के अटॉर्नी जनरल जोनाथन स्क्रमेटी ने फैसले को बाइडन प्रशासन की कट्टरपंथी लिंग विचारधारा को लागू करने के अथक प्रयास की अस्वीकृति कहा। बाइडन का नियम पूरी तरह से खाली हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप वापसी के बाद शीर्षक IX नियमों पर नए सिरे से विचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
निर्णय में जज डैनी सी. रीव्स ने कहा कि सरकार शीर्षक IX को बढ़ाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने फैसले में लिखा कि 1972 के इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि कानून बनने के बाद से इसमें और कुछ शामिल होना चाहिए। उन्होंने इसे विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करने और शीर्षक IX को पूरी तरह से बदलने का प्रयास कहा। उन्होंने बाइडन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।