Friday, March 14, 2025

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कथित बेटी की सच्चाई छिपाने को लेकर फिर मुश्किल में इमरान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कथित बेटी के नाम को छिपाने के आरोप में खान को अयोग्य ठहराने वाली मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व पीएम के खिलाफ 2018 के चुनाव में नामांकन के दौरान गलत जानकारी देने के आरोप में उनका नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। अब याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का रुख अपना है। बता दें, पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ मोहम्मद साजिद नामक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि 71 वर्षीय इमरान खान ने 2018 के चुनाव के दौरान अपने नामांकन में अपनी कथित बेटी टायरिन के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इमरान खान की पार्टी ने 2018 के चुनाव में जीत दर्ज की थी और उसके बाद इमरान खान ने अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इमरान खान ने अपने नामांकन में गलत जानकारी दी। इमरान ने अपने हलफनामे में सिर्फ अपने दो बेटों का जिक्र किया, लेकिन तीसरी संतान टायरिन का जिक्र नहीं किया।

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