उत्तराखंड में आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के चलते राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को चार दिन तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, 22 जनवरी की रात से ही शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। 23 जनवरी को मतदान के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी और दुकानें शाम 5 बजे के बाद ही खुलेंगी। इसके साथ ही, मतदान के दिन सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
25 जनवरी को चुनावी मतगणना के चलते शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय अवकाश के अवसर पर भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।कुल 4 दिन की यह बंदी चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और शराब की बिक्री पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। देहरादून जिलाधिकारी ने आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।