उत्तराखंड में पंचायत चुनाव आचार संहिता के चलते सरकारी विभागों में तबादलों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी, लेकिन 31 जुलाई तक पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति मिल गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयन वर्ष की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और इस तिथि तक अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति करना जरूरी है। हालांकि, चूंकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी, इसलिए तब तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और इस दौरान स्थानांतरण नहीं किए जा सकते।
विभागों की ओर से स्थिति स्पष्ट करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया था। इसके जवाब में आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि विभाग डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की प्रक्रिया पूरी करके पदोन्नति आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन तबादले आचार संहिता के बाद ही किए जाएंगे।
इस बीच, कई विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से निविदा प्रक्रियाएं शुरू करने की अनुमति भी मांग रहे हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपदा या अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही स्वीकृति दी जा रही है। जिन कार्यों को चुनाव के बाद निपटाया जा सकता है, उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही।
आयोग के अनुसार, प्रतिदिन औसतन तीन अनुमतियाँ दी जा रही हैं, जबकि तीन आवेदनों को अस्वीकृत किया जा रहा है।
संक्षेप में:
- 31 जुलाई तक विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होनी जरूरी
- तबादले आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही किए जाएंगे
- आवश्यक निविदा कार्यों के लिए सीमित अनुमति
- आयोग ने सभी विभागों को स्थिति स्पष्ट कर दी है