खतरनाक नस्ल के कुत्तों को लेकर प्रशासन ने सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत अब पिटबुल और रोटवीलर जैसे कुत्ते वही लोग पाल सकेंगे जिनके पास कम से कम 300 वर्ग गज का मकान होगा, जबकि इनके पालन के लिए लाइसेंस लेना भी अनिवार्य किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इन नियमों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और बढ़ती कुत्ता काटने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करना है। प्रस्तावित नियमों के तहत कुत्तों का पंजीकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण जरूरी होगा, साथ ही मालिकों को सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, जुर्माना लगाने और कुत्ते को जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियम लागू होने के बाद स्थानीय निकाय और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे और लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन कर जिम्मेदार पालतू स्वामित्व का परिचय दें।
300 वर्ग गज का घर हो तभी पाले पिटबुल-रोटवीलर…लाइसेंस भी होगा अनिवार्य, नियम के उल्लंघन पर होगी FIR





