Tuesday, August 26, 2025

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होटल-रेस्टोरेंट में बच्चों को देना होगा गर्म दूध, बाल अधिकार आयोग ने जारी किए निर्देश

 

उत्तराखंड में अब किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में बच्चों को दूध गर्म करने से मना नहीं किया जा सकेगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला पर्यटन अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं।

यह आदेश हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज निषाद की शिकायत के बाद सामने आया। उन्होंने आयोग को बताया कि 25 जून 2025 को हरिद्वार से ऋषिकेश की यात्रा के दौरान जब उन्होंने अपने तीन साल के बच्चे के लिए दूध गर्म करने को कहा तो रेस्टोरेंट संचालकों ने साफ इनकार कर दिया। इस अनुभव से आहत होकर उन्होंने बाल अधिकार आयोग से शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने 19 जुलाई को राज्य के सभी जिलाधिकारियों और जिला पर्यटन अधिकारियों को पत्र जारी किया। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि होटल और रेस्टोरेंट संचालक अब बच्चों को गर्म दूध उपलब्ध कराने से इनकार नहीं कर सकते।

आयोग के आदेश का पालन सबसे पहले रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में किया गया। 28 जुलाई को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और 5 अगस्त को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने आयोग को सूचित किया कि जिले में यह निर्देश लागू कर दिए गए हैं।

मनोज निषाद ने कहा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित आते हैं। यात्रा के दौरान छोटे बच्चों के लिए दूध गर्म करवाना कई बार बेहद मुश्किल हो जाता है। कई अभिभावक खुद दूध लेकर चलते हैं, लेकिन सिर्फ गर्म करने की सुविधा न मिलने से परेशान होते हैं। उन्होंने कहा कि माता-पिता इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देने को भी तैयार रहते हैं, इसलिए आयोग का यह आदेश

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