उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया में प्रशासन के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण हटाने के कार्य पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। व्यापारियों ने कहा कि उन्हें प्रशासन की ओर से उनकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, और इससे पहले उन्हें सुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने प्रशासन के समक्ष सबूत प्रस्तुत करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।
मामले के अनुसार, हल्द्वानी की नई सवेरा सोसाइटी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि नैनीताल सड़क से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इसे पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सड़क बनी अस्त-व्यस्त हो गई है और यहां पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिससे स्थानीय जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।