Tuesday, July 1, 2025

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श्रम एजेंसियों के बोर्ड सदस्यों को हटा सकते हैं ट्रंप

अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वतंत्र श्रम एजेंसियों के दो बोर्ड सदस्यों को उनके पद से हटा सकते हैं। यह मामला मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड (एमएसपीबी) की सदस्य कैथी हैरिस और नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड (एनएलआरबी) की सदस्य ग्विन विलकॉक्स को उनके पद से हटाने से जुड़ा है। ट्रम्प प्रशासन ने इन्हें हटाने की कोशिश की थी, लेकिन निचली अदालतों ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अपील कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला दिया। इससे पहले चार मार्च को डिस्ट्रिक्ट जज रूडोल्फ कॉन्ट्रेरास ने फैसला सुनाया था कि ट्रंप कैथी हैरिस को अवैध तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे। छह मार्च को एक अन्य जज बेरिल हॉवेल ने भी यही कहा था कि ट्रंप को विलकॉक्स को हटाने का अधिकार नहीं है। अब अपील कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप को इन बोर्ट सदस्यों को हटाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) में आगे कटौती करने से रोकने वाले आदेश को वापस दिया है। यह मुकदमा उन पहले मामलों में से एक था, जो सीधे मस्क के खिलाफ दायर किया गया था। इसमें दलील दी गई थी कि सरकारी दक्षता विभाग की कार्रवाई असांविधानिक है, क्योंकि मस्क बिना चुनाव जीते या सीनेट की मंजूरी के सरकार चला रहे हैं।

इस दलील को एक निचली कोर्ट ने सही माना, लेकिन अपील कोर्ट के तीन जजों के पैनल ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि यूएसएआईडी में कटौतियों को सरकार के अधिकारियों की मंजूरी मिली थी और मस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के केवल सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्क के सोशल मीडिया पोस्ट कानूनी रूप से यह साबित नहीं करते कि उन्होंने खुद आदेश दिए थे। ट्रप द्वारा नियुक्त जज मार्विन क्वाटलबाम ने कहा, ‘भले ही सरकारी दक्षता विभाग की भूमिका असामान्य हो, लेकिन असामान्य का मतल हमेशा असांविधानिक नहीं होता।’ इस फैसले से पहले मैरीलैंड के जिला जज थियोडोर चुआंग ने यूएसएआईडी के कर्मचारियों की ईमेल और कंप्यूटर पहुंच को बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने हटाए गए कर्मचारियों को वापस रखने या पूरी एजेंसी को बहाल करने से इनकार कर दिया था।

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