Friday, July 4, 2025

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वॉशिंगटन और ओरेगन ने भी दी ट्रंप के नए चुनावी आदेश को कोर्ट में चुनौती

अमेरिका के दो प्रमुख राज्यों वॉशिंगटन और ओरेगन ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए चुनावी आदेश को अदालत में चुनौती दी। उनका कहना है कि इस आदेश से उनके राज्यों में डाक से मतदान करने वाले लाखों मतदाताओं के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं।  याचिका सिएटल की संघीय अदालत में दायर किया गया। इससे एक दिन पहले डेमोक्रेटिक पार्टी शासित 19 अन्य राज्यों ने भी ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन ने कहा कि यह उनके राज्य और ओरेगन के लिए यह गंभीर मामला है, क्योंकि दोनों राज्य पूरी तरह से डाक प्रक्रिया से मतदान की प्रणाली पर निर्भर हैं।  राष्ट्रपति ट्रंप का नया आदेश कहता है कि मतदाता को पंजीकरण करते समय नागरिकता के दस्तावेज दिखाने जरूरी होंगे। डाक से भेजे गए सभी मतपत्र चुनाव के दिन तक प्राप्त होने चाहिए। अगर राज्यों ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो संघीय वित्तीय मदद रोकी जा सकती है।  निक ब्राउन ने कहा, ‘न ही संविधान और न ही कोई संघीय कानून राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो तय करें कि राज्य अपने चुनाव कैसे कराएं। यह अधिकार सिर्फ राज्यों के पास है।’ वहीं, ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, ‘यह आदेश मतदाता अधिकारों को कुचलने की एक साजिश है। यह संविधान पर हमला है और ट्रंप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई राजा हो।’

 

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