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लद्दाख में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर ₹10,000 तक जुर्माना

लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस फैसले के तहत अब लद्दाख में प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजेबल प्लास्टिक वस्तुएं और अन्य एकल उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर सख्त रोक रहेगी।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर अधिकतम ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बार-बार नियम तोड़ने पर और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र (इको-सिस्टम) को संरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती रहा है, ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा था।

प्रशासन ने सभी व्यापारियों, होटल संचालकों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पूरी तरह पालन करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। अधिकारियों के अनुसार, जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा सके।

इसके साथ ही प्रशासन ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित निरीक्षण करें और प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। बाजारों और पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

गौरतलब है कि लद्दाख देश के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां पर्यटन बड़ी संख्या में होता है। हर वर्ष हजारों पर्यटक यहां आते हैं, जिससे कचरे और प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। ऐसे में यह प्रतिबंध क्षेत्र की स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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