अमेरिका के आम चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को शीर्ष अदालत ने बड़ी राहत दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति होने की वजह से 2020 की कैपिटल हिल हिंसा के मामले में उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। अदालत अब 22 अप्रैल को उनकी दलीलों को सुनेगा। इससे पहले, छह फरवरी को संघीय अपीलीय अदालत ने मामले में उन्हें झटका दिया था। अदालत ने उनके ‘कानूनी प्रतिरक्षा’ के दावे को खारिज कर दिया था। कानूनी प्रतिरक्षा एक ऐसी कानूनी स्थिति है, जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। ट्रंप ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह एक पूर्व राष्ट्रपति हैं और इस वजह से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने उनकी दलील पर सहमति जताई।