Friday, October 31, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

राणा कपूर की जमानत पर अदालत का आदेश

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें आगे बिना मुकदमे के जेल में रखना प्री ट्रायल सजा होगी।  विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम जी देशपांडे द्वारा कपूर के खिलाफ लंबित आखिरी मामले में जमानत दिए जाने के बाद वो जेल से बाहर आए। बता दें कि कपूर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मार्च 2020 में गिरफ्तार किया था। उन पर यस बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित आठ मामलों में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने शनिवार को जारी किए गए अपने आदेश में कहा कि कपूर को अब हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वह पहले ही कई अन्य मामलों में चार साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुके हैं। न्यायाधीश ने कहा कि कपूर की लगातार हिरासत, मुकदमे से पहले की सजा यानी ‘प्री ट्रायल सजा’ के समान होगी। आदेश में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष इन विशेष मामलों में कपूर के खिलाफ अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहा। आगे कहा गया है कि अभियोजन पक्ष यह भी नहीं बता पाया कि कपूर को अनिश्चित काल तक जेल में क्यों रहना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कपूर के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला है, तब भी वह मुकदमा लंबित रहने तक जमानत के हकदार हैे।

 

Popular Articles