सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच मुकाबला नहीं होना चाहिए। दरअसल कर्नाटक सरकार ने सूखा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड से आर्थिक मदद देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस कर्नाटक की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारें इन दिनों अदालत आ रही हैं। जस्टिस मेहता ने कहा कि ‘मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है।’ केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब के लिए दो हफ्ते का समय मांगा। मेहता ने कहा कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बजाय इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी और यह मामला सुलझ सकता था।