गुरुग्राम। यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े वर्ष 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में शनिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ध्रुव राठी की ओर से उनके अधिवक्ता अदालत में पेश हुए। वकील ने अदालत को बताया कि राठी लंदन चले गए हैं, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सके।
यह मामला मई 2018 में ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ वीडियो से संबंधित है। शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाए गए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
घर के बाहर चस्पा किया गया था समन
इस मामले में साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया था। अदालत को बताया गया था कि ध्रुव राठी सामान्य तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और फिलहाल भारत में हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति दी गई थी।
शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि राठी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुरुग्राम के केंद्रीय विहार स्थित उनके आवास के बाहर समन चस्पा किया गया।
आगे की सुनवाई पर नजर
शनिवार को हुई सुनवाई में राठी के अधिवक्ता ने उनके लंदन में होने की जानकारी दी। फिलहाल मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई अदालत के आगामी आदेशों के अनुसार होगी। मामले में लगाए गए आरोपों पर अदालत का अंतिम निर्णय आना बाकी है।




