नई दिल्ली: विदेश यात्रा से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। बजट 2026 के बाद लागू होने वाले नए ‘बैगेज नियम 2026’ के तहत अब यात्री अपने साथ पहले की तुलना में अधिक मूल्य का सामान और सोने के आभूषण बिना किसी अतिरिक्त सीमा शुल्क (Customs Duty) के ला सकेंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, मुक्त भत्ता (Free Allowance) की सीमा में करीब 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ खाड़ी देशों और यूरोप-अमेरिका से लौटने वाले प्रवासी भारतीयों और पर्यटकों को मिलेगा, जो अक्सर अपने साथ उपहार और गहने लेकर आते हैं।
सोने के आभूषण: अब कितनी होगी छूट?
गहने लाने के नियमों में हुए बदलाव सबसे महत्वपूर्ण हैं। नए नियमों के अनुसार, ड्यूटी-फ्री सीमा को इस प्रकार संशोधित किया गया है:
- पुरुष यात्री: अब 50,000 रुपये के बजाय 75,000 रुपये तक के सोने के आभूषण बिना ड्यूटी दिए ला सकेंगे।
- महिला यात्री: महिलाओं के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है।
- शर्त: यह लाभ केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जो एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं।
सामान्य सामान और उपहारों की सीमा में वृद्धि
पर्यटकों के लिए भी ‘ड्यूटी-फ्री’ सामान लाने की लिमिट को काफी उदार बनाया गया है:
- फ्री अलाउंस: विदेश से लौटने वाले भारतीय पर्यटक अब अपने साथ 65,000 रुपये (पहले 50,000 रुपये) तक का नया सामान या उपहार ला सकेंगे। इसमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य निजी सामान शामिल हैं।
- नेपाल-भूटान मार्ग: सड़क मार्ग से नेपाल और भूटान से आने वाले यात्रियों के लिए भी इस सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये से 25,000 रुपये किया गया है।
- शराब और सिगरेट: हालांकि कीमती सामान की सीमा बढ़ी है, लेकिन शराब (2 लीटर) और सिगरेट (100 स्टिक्स) की मात्रा पर पुरानी पाबंदियां यथावत रहेंगी।
क्यों बदला गया नियम?
सरकार के इस कदम के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे हैं:
- डिजिटल कस्टम्स: हवाई अड्डों पर जांच की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना ताकि पर्यटकों को ‘रेड चैनल’ पर घंटों इंतजार न करना पड़े।
- मुद्रास्फीति का प्रभाव: पिछले कुछ वर्षों में सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में आई वैश्विक तेजी को देखते हुए पुरानी लिमिट अपर्याप्त हो गई थी।
- प्रवासियों को सम्मान: विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमों को उदार बनाया गया है।
कस्टम क्लीयरेंस अब और भी आसान
नए नियमों के साथ-साथ एयरपोर्ट पर जांच की तकनीक को भी अपग्रेड किया जा रहा है:
- ई-बैगेज ऐप: अब यात्रियों को फ्लाइट लैंड होने से पहले ही अपने सामान की जानकारी ‘ई-बैगेज’ ऐप पर देने की सुविधा मिलेगी, जिससे फिजिकल चेकिंग में समय कम लगेगा।
- पारदर्शिता: नियमों के सरलीकरण से सीमा शुल्क अधिकारियों और यात्रियों के बीच होने वाले विवादों में कमी आएगी।
यात्रियों के लिए विशेष चेतावनी
सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, कस्टम विभाग ने आगाह किया है कि सीमा से अधिक सामान लाने पर उसे छिपाने की कोशिश न करें।
“नियमों को उदार बनाना यात्रियों की सुविधा के लिए है। यदि आपके पास निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य का सोना या सामान है, तो स्वयं उसकी घोषणा (Declare) करें। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान अब भी लागू है।” — वरिष्ठ अधिकारी, सीमा शुल्क विभाग (Customs)





