नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्व उपराष्ट्रपतियों को मिलने वाली पेंशन की राशि तय कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अब पूर्व उपराष्ट्रपति को हर महीने करीब ₹2.73 लाख की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान उपराष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा।
लोकसभा सचिवालय की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पेंशन राशि उस मानदेय के आधार पर तय की गई है, जो वर्तमान उपराष्ट्रपति को मिलता है। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद तीसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद का दर्जा प्राप्त होता है। उनके लिए आवास, सुरक्षा और कार्यालय संबंधी अन्य सुविधाएँ अलग से उपलब्ध कराई जाती हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व उपराष्ट्रपतियों की पेंशन राशि अपेक्षाकृत कम थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹2.73 लाख प्रतिमाह किया गया है। इसके साथ ही उन्हें सरकारी आवास, निजी स्टाफ, मेडिकल सुविधाएँ और यात्रा भत्ता जैसी अन्य आजीवन सुविधाएँ भी मिलती रहेंगी।
संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रावधान उच्च संवैधानिक पद पर आसीन रह चुके नेताओं की गरिमा बनाए रखने और उनके दायित्वों के अनुरूप जीवनस्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।