Thursday, December 18, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

दिल्ली में प्रदूषण का ‘इमरजेंसी’ अलर्ट: GRAP के कड़े नियम लागू

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता (AQI) के ‘बेहद गंभीर’ श्रेणी में पहुँचने के साथ ही प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control) के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली-NCR में निर्माण कार्यों और वाहनों की आवाजाही पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि, आम जनजीवन को पूरी तरह ठप होने से बचाने के लिए कुछ आवश्यक सेवाओं को इन पाबंदियों से छूट (Exemptions) भी दी गई है।

 

प्रमुख पाबंदियां: क्या रहेगा बंद?

  • निर्माण कार्य पर रोक: दिल्ली-NCR में गैर-जरूरी निर्माण और डिमोलिशन (तोड़फोड़) गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें निजी निर्माण कार्य भी शामिल हैं।
  • वाहनों पर शिकंजा: बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों के चलने पर सख्त पाबंदी है। नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • ट्रकों की एंट्री: आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है।
  • कोयला और लकड़ी: होटलों और ढाबों में तंदूर के लिए कोयले या लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

ताजा पाबंदियों से किसे मिली है छूट?

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं और परियोजनाओं को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है ताकि शहर की बुनियादी व्यवस्था प्रभावित न हो:

  1. आपातकालीन सेवाएं: अस्पताल, मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
  2. राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं: रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (ISBT) से जुड़े निर्माण कार्यों को छूट दी गई है।
  3. सार्वजनिक सुविधाएं: बिजली, पानी, टेलीकॉम और कचरा प्रबंधन (Sanitation) से जुड़ी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई है।
  4. ईंधन और खाद्य आपूर्ति: दूध, सब्जी, फल और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे आवश्यक सामान की ढुलाई करने वाले वाहनों को निर्बाध प्रवेश मिलेगा।

प्रशासन की जनता से अपील

दिल्ली सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे प्रदूषण कम करने में सहयोग दें। लोगों को सलाह दी गई है कि वे निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और कहीं भी कूड़ा या पत्तियां जलती देखें तो तुरंत ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराएं।

“वायु प्रदूषण एक सामूहिक चुनौती है। नियमों का पालन न केवल जुर्माने से बचाएगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगा।” — पर्यावरण मंत्री, दिल्ली

Popular Articles