अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त धन मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में ट्रंप की सजा को नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक टाल दिया है। मैनहट्टन के न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन ने ट्रंप की सजा को 26 नवंबर तक के लिए स्थगित किया है। पहले 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। वहीं, मामले में अब नई तारीख नवंबर में तय की गई है। न्यायाधीश मर्चन ने चार पन्नों के फैसले में बताया कि वह ‘किसी भी उपस्थिति से बचने के लिए सजा को स्थगित कर रहे हैं, चाहे वह कितना भी अनुचित क्यों न हो कि कार्यवाही आने वाले राष्ट्रपति चुनाव से प्रभावित हुई है या प्रभावित करने की कोशिश कर रही है जिसमें प्रतिवादी एक उम्मीदवार है।’ उन्होंने कहा, ‘न्यायालय एक निष्पक्ष और अराजनीतिक संस्था है, उनके फैसले को किसी भी सुझाव को खारिज कर देना चाहिए।’ट्रंप के वकीलों ने याचिका दायर कर मामले में संघीय अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुंचने के अभियान के दौरान पूर्व राष्ट्रपति को दंडित करना चुनाव में हस्तक्षेप होगा। तर्क दिया कि चुनाव के बाद तक उनकी सजा में देरी करने से उन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जुलाई के राष्ट्रपति प्रतिरक्षा फैसले के कारण उनकी सजा को पलटने और मामले को खारिज करने के बचाव पक्ष के अनुरोध पर मर्चेन के नियमों के बाद अगले कदम पर विचार करने का समय मिलेगा। शुक्रवार को अपने आदेश में, मर्चन ने उस पर निर्णय 12 नवंबर तक के लिए टाल दिया।
ट्रंप ने न्यायाधीश मर्चन की अदालत से मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसे एक संघीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। वहीं, ट्रंप के वकीलों ने कहा कि अगर वे सफल होते तो फैसले को पलटने और मामले को प्रतिरक्षा के आधार पर खारिज करने की मांग करते।