Monday, December 29, 2025

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कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक: “अंधेर है पर अंधेर नहीं”, कोर्ट के फैसले पर छलके पीड़िता और मां के आंसू

नई दिल्ली/उन्नाव। उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद पीड़िता और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सेंगर को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दिए जाने के बाद निलंबित कर दिया। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता और उनकी मां ने इसे न्याय की जीत बताया है।

“हमें अपनी जान का खतरा था”: पीड़िता का बयान

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुलदीप सेंगर का जेल से बाहर आना उनके पूरे परिवार के लिए एक बड़े खतरे जैसा था। पीड़िता ने बताया कि सेंगर का रसूख और उसका प्रभाव अभी भी क्षेत्र में बना हुआ है, और यदि वह बाहर आता तो उनके गवाहों और परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी फरियाद सुन ली है; हमें डर था कि उसके बाहर आने से पुराना खौफनाक दौर वापस लौट आएगा।”

मां की गुहार: “न्यायपालिका पर हमारा भरोसा कायम”

पीड़िता की मां, जो इस लंबी कानूनी लड़ाई में अपनी बेटी के साथ ढाल बनकर खड़ी रही हैं, ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आज उन्हें महसूस हुआ कि न्याय अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि एक रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने उन्हें संबल दिया है। मां ने कहा, “हमने अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया है, हम बस इतना चाहते हैं कि अपराधी को उसके किए की पूरी सजा मिले और वह जेल की सलाखों के पीछे ही रहे।”

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई (CBI) से भी जवाब तलब किया था। पीड़िता की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि सेंगर को जमानत मिलने से केस से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अदालत ने परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेंगर को 15 दिनों की अंतरिम राहत दी गई थी।

मामले का संक्षिप्त इतिहास

  • 2017: उन्नाव में तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगा।
  • 2019: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई।
  • वर्तमान स्थिति: सेंगर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और अपनी सजा के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील कर रहा है।

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