नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाला ऐतिहासिक निर्णय था। वे गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि देश में किसी का घर बिना कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त न किया जाए। “जिन लोगों पर आरोप लगे, उनके घरों को कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से तोड़ा जा रहा था। हमने दिशा-निर्देश तय कर कार्यपालिका को न्यायाधीश बनने से रोका,” उन्होंने कहा।
CJI गवई ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी हो, तब भी उसे कानून के तहत अधिकार प्राप्त हैं। “देश में कानून का शासन सर्वोपरि है और यह अदालत का दायित्व है कि उसकी रक्षा की जाए,” उन्होंने कहा।
मुख्य न्यायाधीश ने इस मौके पर आरक्षित श्रेणी में क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले की वजह से उन्हें अपने ही समुदाय के लोगों से आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन यह कदम न्याय की दृष्टि से आवश्यक था।