पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की खबरों के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 जून तक राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने निर्देश देते हुए कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि राज्य पुलिस को केंद्रीय बलों के साथ मिलकर एक-दूसरे के साथ समन्वय करना चाहिए। अदालत ने सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता से लेने के लिए कहा है। इसके पहले कोर्ट ने डीजीपी को ईमेल के जरिए शिकायतें दर्ज करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सरकार प्रदेश में हुई हिंसा पर एक व्यापक रिपोर्ट 16 जून को पेश करें। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 18 जून को करेगी। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का भाजपा ने स्वागत किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाए गए “आतंक के शासन” को ये उच्च न्यायलय का भारी झटका लगा है।
सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, “ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की हार जारी है। आतंक का राज कायम करने की सत्ताधारी पार्टी की कोशिश को ये करारा झटका लगा है। कोलकाता में माननीय उच्च न्यायालय ने कम से कम 21 जून, 2024 तक केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया है। जिससे चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा करने की टीएमसी की साजिश पर लगाम लगेगा।’’